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आर्यन ड्रग्स केस: NCB की ठोस दलीलें और सुबूत सुनने के बाद कोर्ट ने कहा- बेल रिजेक्टेड

क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख के बेटे आर्यन खान को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा. सेशंस कोर्ट ने उनकी जमानत की याचिका को खरिज कर दिया है. जज वीवी पाटिल ने कोर्टरूम पहुँचते ही सिर्फ दो शब्दों में फैसला सुनाते हुए कह दिया बेल रिजेक्टेड.

कल फिर जमानत याचिका दायर करेंगे

डिटेल ऑर्डर मिलने के बाद आर्यन की तरफ से अमित देसाई और सतीश मानशिंदे जस्टिस नितिन सांबरे के कोर्ट रूम में जमानत याचिका मेंशन करने के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक हाईकोर्ट की ये बेंच उठ चुकी थी. इसके बाद मानशिंदे ने कहा, अब तक हम याचिका दायर नहीं कर पाए हैं, जब याचिका दायर होगी तब आपको बताएंगे. वहीं अमित देसाई ने कहा, हम कल फिर जमानत याचिका दायर करने की कोशिश करेंगे.

ASG अनिल सिंह ने किया जमानत का विरोध

आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए ASG अनिल सिंह ने कहा था कि रिकॉर्ड और सबूतों से पता चलता है कि आर्यन पिछले कुछ वर्ष से ड्रग्स का नियमित सेवन कर रहा है. आर्यन काफी प्रभावशाली हैं और जमानत पर रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ या उनके देश से भागने की आशंका है. ठोस सबूत के आधार पर आर्यन और उनके दोस्त अरबाज की गिरफ्तारी हुई है.

ड्रग्स रैकेट के विदेशी लिंक की जांच हो

NCB ने कहा कि ड्रग्स रैकेट के विदेशी लिंक की जांच होनी है. ये बड़ी साजिश है जिसकी जांच होनी जरूरी है. आर्यन, अरबाज से ड्रग्स लेते थे इसलिए उन्हें भी जमानत नहीं दी जानी चाहिए. NCB ने कोर्ट में वॉट्सऐप चैट भी रखी और दावा किया कि इस चैट की जांच से पता चला है कि ड्रग्स मामले में आर्यन खान की अहम भूमिका है. बतादें कि एनसीबी ने आर्यन को 2 अक्टूबर की रात क्रूज से ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार किया था. इस गिरफ्तारी के बाद से अभी तक इस मामले को 17 दिन बीत चुके हैं. इस दौरान तीन बार आर्यन खान की याचिका को खारिज किया गया है.

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