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आज से बदल गए ये नियम, जरूर पढ़ें, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

1 अक्टूबर यानी आज से नए महीने की शुरुआत के साथ ही बैंक, पेंशन, चेकबुक, एटीएम और निवेश से जुड़े कई नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है. इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ने वाला है.

इन नियमों में हुए बदलाव

  • आज से तीन बैंकों- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन (MICR) और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड (IFSC) अमान्य हो गए हैं. डीमैट वे ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए निवेशक को अब नॉमिनेशन की जानकारी भी देनी होगी.
  • RBI के मुताबिक अब बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट पर 5,000 से रुपये से ज्यादा के ऑटो डेबिट के लिए ग्राहकों से एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग करनी होगी. मतलब की डेबिट/क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से होने वाले ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे, जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी न दे. मंजूरी के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थाओं को 24 घंटे पहले ग्राहकों के पास ऑटो डेबिट का मैसेज भेजना होगा.
  • देश की ऑइल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलिंडर के दाम में 43.5 रुपये का इजाफा कर दिया है. वहीं 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी रसोई गैस सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ.
  • एक अक्टूबर से 80 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी. इसके लिए 30 नवंबर, 2021 तक का समय दिया गया है. प्रमाण पत्र देश के संबंधित डाकघरों के जीवन प्रमाण केंद्रों में जमा करना होगा.
  • पोस्टल ऑफिस ने एटीएम कार्ड पर कई तरह के शुल्क लगाए हैं. एक अक्टूबर, 2021 से एटीएम या डेबिट कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज 125 रुपये होगा. इसपर जीएसटी भी लगेगा. इसके साथ ही इंडिया पोस्ट अब अपने डेबिट कार्ड ग्राहकों को भेजे गए एसएमएस अलर्ट के लिए भी शुल्क वसूलेगा. SMS अलर्ट भेजने के लिए सालाना जीएसटी सहित 12 रुपये चार्ज लिया जाएगा. इतना ही नहीं एटीएम कार्ड खो जाने पर दूसरा डेबिट कार्ड लेने के लिए 300 रुपये के साथ जीएसटी का भुगतान करना होगा. वहीं एटीएम पिन गुम हो जाता है, तो डुप्लीकेट पिन प्राप्त करने पर 50 रुपये और जीएसटी शुल्क देना होगा.और अगर बचत खाते में राशि की कमी के कारण एटीएम या पीओएस ट्रांजेक्शन में गिरावट आती है, तो ग्राहक को 20 रुपये और जीएसटी का भुगतान करना होगा. इंडिया पोस्ट पांच मुफ्त लेनदेन के बाद प्रति लेनदेन 10 रुपये और जीएसटी वसूलेगा.
  • दिल्ली में एक अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर, 2021 तक निजी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी. इस अवधि में सिर्फ सरकारी शराब की दुकानें ही खुली रहेंगी.
  • सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक आज से अपनी एटीएम सेवाएं बंद कर देगा. बैंक ने अपने ग्राहकों को अन्य बैंकों के एटीएम में अपने डेबिट कार्ड का उपयोग करने का विकल्प दिया है.
  • भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए अगले महीने से नकद रसीदों या खरीद चालान पर FSSAI लाइसेंस नंबर या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है. अगर FSSAI नंबर का उल्लेख नहीं किया गया, तो यह खाद्य व्यवसाय द्वारा गैर-अनुपालन या लाइसेंस नहीं होने का संकेत देगा.
  • एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों को म्यूचुअल फंड की इकाई में अपने ग्रॉस वेतन का 10 फीसदी हिस्सा निवेश करना होगा. ये नियम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और अक्टूबर, 2023 से निवेश की मात्रा को 10 से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया जाएगा.

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