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UP में शादी समारोह को मिली छूट, बुला सकते हैं इतने मेहमान, पढ़ें शर्तें-

यूपी में कोरोना मरीजों में आई भारी गिरावट को देखते हुए योगी सरकार ने शादी समारोह में छूट दे दी है. अब खुले स्थानों पर शादी समारोह और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दे दी है.

जितनी बड़ी जगह उतने ही ज्यादा लोग

आदेश में कहा गया है कि समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या क्षेत्र पर निर्भर करेगी. मतलब जितनी बड़ी जगह में आयोजन है उतने ही ज्यादा लोग उसमें शामिल हो सकेंगे. इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. मास्क और दो गज दूरी का ध्यान दिया जाए। प्रवेश द्वार पर हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य है. इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले मैदान में कोविड प्रोटाकाल के अनुरूप रामलीला के मंचन की अनुमति दिए जाने का निर्देश दिया था.

सांस्कृतिक-धार्मिक भावनाओं का हो पूरा सम्मान

सीएम योगी ने आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश में रामलीला आयोजन की समृद्ध परंपरा रही है. नवरात्र, दशहरा और दीपावली का पर्व समीप है. ऐसे में रामलीला कमेटियों की तैयारियां प्रारंभ हो रही होंगी. लोगों की सांस्कृतिक-धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाए. कमेटियों से संपर्क-संवाद स्थापित करते हुए उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन के लिए प्रेरित करें. रामलीला आयोजन खुले मैदान में हो. मैदान की क्षमता के अनुरूप दर्शकों को सहभाग करने की अनुमति दी जाए.

प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 176

उन्होंने कहा कि ये भी सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी किसी स्तर पर कोई चूक न हो. बतादें कि अब तक प्रदेश में 8 करोड़ 42 लाख 80 हजार लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है. ये टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की कुल आबादी के 57 फीसदी से ज्यादा है. वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 176 रह गई है.

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