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बिना आरटीपीसीआर के पीजीआई ओपीडी में मिलेगा इलाज व करा सकेंगे सीटी, एमआरआई समेत अन्य जांचे

पीजीआई में भी मरीजों और तीमारदारों को कोरोना प्रोटोकॉल में मिली राहत
कोविड प्रोटोकाल में मिली राहत


लखनऊ। कोरोना के संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने और लगातार कम होते मरीजों को ध्यान में रखते हुए, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान प्रशासन ने भी, मरीजों के सुविधा के लिए कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों में राहत उपलब्ध कराई है। बुधवार को जारी निर्देशानुसार पीजीआई की ओपीडी हो या इमरजेंसी, भर्ती होने के लिए 72 घंटे के अंदर की कोविड निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसके लिए बीते 10 दिनों के अंदर की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट या टूनेट जांच को मान्यता दी गई है। इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड या अन्य जांचों के जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म हो गई है। अगर, कोरोना के लक्षण नही हैं तो मरीजों की समस्त जांचे बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के ही हो सकेंगी। पीजीआइ पीआरओ कुसुम यादव ने बताया कि ओपीडी में कोविड निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म हो गई है। अगर मरीज में लक्षण नही हैं तो बिना किसी जांच रिपोर्ट के मरीज सीधे ओपीडी में परामर्श प्राप्त कर सकता है। ईओपीडी में मरीजों को प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होंने बताया कि अगर किसी मरीज में कोरोना के लक्षण दिख रहें हैं, और भर्ती करना जरूरी है तो उसे आरसीएच, टी 3 में भर्ती किया जायेगा।

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