Uncategorized
मानहानि केस में दोषी ठहराने के खिलाफ राहुल की याचिका खारिज
जज ने एक शब्द में सीधे कहा- डिसमिस्ड

बोलने से पहले सतर्कता जरूरी, किसी को भी लग सकती है ठेस
सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका आज खारिज कर दी. एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा कोर्ट में आए और इस याचिका पर केवल एक शब्द कहा- डिसमिस्ड, यानी खारिज. जज मोगेरा ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं और फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब राहुल हाईकोर्ट में अपील करेंगे.
यह केस 2019 में बेंगलुरु में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है. राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है. इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था. इसी साल 23 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाया था. अगले दिन उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी.