Uncategorized

जन्म लेने से नहीं मिलेगी ‘अमेरिकी नागरिकता’ , बर्थ टूरिज्म नियम की सुविधा होगी बंद

US नागरिकता ले चुके अप्रवासियों की बढ़ी मुश्किल,

SC का फैसला पलटने के लिए ट्रंप ने साइन किए दो एक्जीक्यूटिव ऑर्डर;

पहली बार ‘बर्थ टूरिज्म’ भी बैन

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता का प्रावधान बंद कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए राष्ट्रपति ने दो कार्यकारी आदेशों पर साइन करके अपने समर्थकों से जो ढेर सारे चुनावी वादे किए थे, उसमें से एक और पूरा कर दिया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म से मिलने वाली ‘अमेरिकी नागरिकता’ और ‘बर्थ टूरिज्म’ जैसे प्रावधान खत्म करने के लिए दो नए कार्यकारी आदेशों पर साइन करके बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिकता के इच्छुक लोगों के अरमानों पर पानी फेर दिया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने पुराने और लचीले नियमों से आसानी से मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता का प्रावधान खत्म करने वाले आदेश जारी करते हुए कहा, ‘मेरा प्रशासन अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम का हर हाल में दुरुपयोग रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये कदम हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया गया है.

किस तरह काम कर रहा है सिस्टम?
पहले एक्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत विदेशी नागरिकों के कुछ विशेष वर्गों के बच्चों की पहचान की गई है, जिन्हें ऐतिहासिक अपवादों और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुरूप जन्मसिद्ध अमेरिकी नागरिकता का अधिकार नहीं मिलेगा. ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह सूची फाइनल लिस्ट नहीं है. इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा.
दूसरे एक्जीक्यूटिव आदेश के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश मंत्री और होमलैंड सिक्योरिटी सचिव को सरकारी अधिकार सौंपते हुए बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाने का निर्देश दिया है.

क्या है बर्थ टूरिज्म ?
बर्थ टूरिज्म, वो टर्म है, जिसमें विदेशी नागरिक केवल बच्चे को अमेरिका में जन्म दिलाने के मकसद से अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं ताकि पैदा होने वाले बच्चे को ऑटोमेटिक अमेरिकी नागरिकता मिल सके. इस टूरिज्म के तहत प्रेग्नेंट महिलाएं किसी दूसरे देश में यात्रा सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि वहां अपने बच्चे को जन्म दे सकें. इसका एकमात्र मसद नवजात बच्चे को उस देश की जन्मजात नागरिकता (Birthright Citizenship) दिलाना होता है, जिससे वह बच्चा बड़ा होकर वहां के तमाम अधिकारों और सुविधाओं का लाभ उठा सके…

Related Articles

Back to top button