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…तो क्या समलैंगिक जोड़े को मिल जाएगी मान्यता

समलैंगिक विवाह मामले पर SC ने पूछा- क्या शादी के लिए 2 अलग जेंडर वाले पार्टनर्स होना जरूरी?

समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई. करीब 4 घंटे तक याचिकाकर्ताओं की ओर से दी गई दलीलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या शादी जैसी संस्था के लिए दो अलग जेंडर वाले पार्टनर्स का होना जरूरी है?

समलैंगिक विवाह पर केंद्र का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रख रहे हैं. सेम सेक्स मैरिज के पक्ष में लगाई गई याचिकाओं की पैरवी वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी कर रहे हैं. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस एसके कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली की पांच जजों की संवैधानिक बेंच कर रही है.

तीसरे दिन की सुनवाई खत्म करते हुए CJI चंद्रचूड़ ने आगे बहस करने के लिए 13 वकीलों के नाम गिनाए. साथ ही यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस हर हाल में सोमवार को खत्म होगी. इसके लिए वकील आपस में चर्चा करके समय का बंटवारा कर लें.

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