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दुराचार के आरोपी को 12 वर्ष की कैद


बाराबंकी । अपर जिला जज अजय कुमार सिंह ने नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने सम्बन्धी मुकदमे का फैसला सुनाते हुए आरोपी को 12 वर्ष की कैद व 21 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया।

जुर्माना राशि मे से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिये जायें

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता मनीषा झा एवं अजय श्रीवास्तव ने बताया कि थाना रामसनेही घाट के गांव ताला मालिनपुर निवासी वादी राम कुमार ने एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा था कि 25 मार्च 2019 को उसकी 16 वषबय लडकी घर के अंदर सो रही थी। दरवाजा बाहर से बन्द था। रात करीब डेढ़ बजे अचानक वादी की नींद खुल गयी तो देखा कि दरवाजा खुला है। घर के अंदर जाकर देखा तो गांव का ही आरोपी लवकुश उसकी बेटी पीड़िता के साथ छेड़खानी कर रखा है। वादी ने उसे पकड़ लिया था लेकिन आरोपी धक्का देकर भाग निकला था। पुलिस ने भादस की धारा 452, 323, 376 व पाक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की थी। न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देकर दण्डित किया और कहा कि जुर्माना राशि मे से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिये जायें।

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