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UP सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट, कहा- मामले के सबूत सुरक्षित रखें

लखीमपुर खीरी जिले में हुई हिंसा के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई. आज यूपी सरकार को जाँच की इस्टेटस रिपोर्ट पेश करनी थी. लेकिन कोर्ट ने जमकर फटकार लगा दी.

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल

आशीष की गिरफ्तारी न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मामला जब 302 का है तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इस पर यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि आशीष कल 11 बजे तक पेश हो जाएगा. तभी CJI एनवी रमना ने पूछा आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 302 के मामले में पुलिस सामान्य तौर पर क्या करती है? सीधा गिरफ्तार ही करते हैं ना! अभियुक्त जो भी हो कानून को अपना काम करना चाहिए.

सरकारी वकील ने दिया जवाब

कोर्ट ने ये भी पूछा है कि क्या हत्या के आरोपियों के अन्य मामलों में भी सरकार नोटिस भेजकर आरोपी को बुलाती है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को अब तक हिरासत में न लिए जाने का आधार क्या है? इस पर वकील ने कहा कि किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात सामने नहीं आई है. लेकिन घटनास्थल से दो खाली कारतूस मिले थे. इसलिए अभियुक्त आशीष मिश्रा को नोटिस भेजा गया है.

मामले के सबूत सुरक्षित रहें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच में यूपी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है. यूपी सरकार को अपने से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जब तक कोई अन्य एजेंसी इसे संभालती है, तब तक मामले के सबूत सुरक्षित रहें. कोर्ट ने पूछा कि जिम्मेदार सरकार और प्रशासन इतने गंभीर आरोपों पर अलग बर्ताव क्यों कर रही है?

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