बिना दुविधा मिलेगी 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को निशुल्क बस यात्रा की सुविधा
बुजुर्ग महिलाओं को ‘विशेष स्मार्ट कार्ड’ का नहीं करना होगा इंतजार, आधार या वोटर आईडी यात्रा के लिए काफी
रक्षाबंधन पर्व से मिल रहा इस योजना का लाभ, साधारण श्रेणी की बसों में मिलेगी निशुल्क यात्रा की सहूलियत
निशुल्क यात्रा में पादर्शिता लाने के लिए कई स्तर पर हो रहा काम, सभी यात्राओं का तैयार होगा डिजिटल रिकॉर्ड
लखनऊ, 28 अगस्त। योगी सरकार ने प्रदेश की 60 वर्ष व उससे अधिक उम्र की महिलाओं को बड़ा उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा शुरू की है। सरकार ने इन महिलाओं के लिए एक और बड़ी राहत यह जोड़ी है कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए उन्हें किसी विशेष कार्ड के लिए इंतजार नहीं करना होगा। पात्र महिला यात्री अपनी उम्र प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाकर बस में शुक्रवार (28 अगस्त) से निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। यह व्यवस्था ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा योजना’ के तहत लागू की गई है।
परिवहन निगम के मुताबिक यात्रा के दौरान पात्र महिला को परिचालक को अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाना होगा। परिचालक दस्तावेज में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर उम्र का मिलान करेगा और ईटीआईएम मशीन से शून्य मूल्य का टिकट जारी कर देगा। इस टिकट के लिए महिला यात्री से किसी तरह का किराया नहीं लिया जाएगा। टिकट में बस संख्या, यात्रा के प्रारंभिक और गंतव्य स्थान समेत जरूरी जानकारी दर्ज होगी।
साधारण श्रेणी की बसों में मिलेगी सहूलियत
परिवहन निगम ने कहा कि यह निशुल्क यात्रा सुविधा निगम और अनुबंधित दोनों प्रकार की बसों की साधारण श्रेणी में मान्य होगी। प्रत्येक मुफ्त यात्रा के लिए शून्य मूल्य का टिकट जारी करना अनिवार्य होगा, ताकि यात्रा का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से एमआईएस/क्लाउड आधारित डाटा सर्वर पर उपलब्ध रहे। इससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने और यात्रा संबंधी आंकड़ों की निगरानी में मदद मिलेगी।
स्मार्ट कार्ड की प्रक्रिया भी अलग से होगी
परिवहन निगम पात्र लाभार्थियों के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया भी अलग से करेगा। हालांकि, मुफ्त यात्रा के लिए तत्काल स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। फिलहाल आधार या वोटर आईडी के जरिए पात्रता साबित कर महिलाएं योजना का लाभ उठा सकती हैं। निगम ने सभी परिचालकों को योजना की पात्रता और दस्तावेजों की प्रक्रिया की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।
किराया वसूला तो होगी कार्रवाई
निगम के निर्देश के मुताबिक योजना के तहत पात्र महिला यात्री से किराये की मांग या वसूली नहीं की जाएगी। किसी पात्र महिला से गलत तरीके से किराया वसूला गया तो कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय अधिकारी और डिपो प्रभारी योजना की पादर्शिता के लिए नियमित निगरानी करेंगे।
