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मतदाताओं के पास फोटो पहचान पत्र रखना होगा अनिवार्य, 12 विकल्प हैं

लखनऊ । विधानसभा चुनाव में मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की गयी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान के समय मतदाता को वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों-डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र-राज्य सरकार या लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि

श्री शुक्ल ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र में अगर किसी प्रकार की लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि है तो मतदाता की फोटो से पहचान सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रवासी निर्वाचक, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा।व्यूरो

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