सीसीएसआईए ने इमिग्रेशन ब्यूरो के फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन – ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (एफटीआई-टीटीपी) का गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल शुभारंभ किया
• एफटीआई-टीटीपी भारतीय पासपोर्ट और ओसीआई कार्डधारकों के लिए इमिग्रेशन को सुव्यवस्थित करेगा।
• इस कार्यक्रम से इमिग्रेशन काउंटरों पर त्वरित निकासी और भीड़भाड़ कम होगी, जिससे सीसीएसआईए में यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी।
लखनऊ, उत्तर प्रदेश: 11 सितंबर 2024: चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (सीसीएसआईए), लखनऊ को फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन – ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (एफटीआई-टीटीपी) को अपनाने में अग्रणी होने पर गर्व है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के इमिग्रेशन ब्यूरो का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य इमिग्रेशन प्रक्रिया में यात्रियों की सुविधा को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सीसीएसआईए के टर्मिनल 3 (टी3) पर समर्पित काउंटरों का वर्चुअल अनावरण करके शुभारंभ किया।
भारतीय पासपोर्ट धारकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारकों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई यह पहल 11 सितंबर 2025 से लखनऊ हवाई अड्डे पर लागू होगी। यह शुभारंभ परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाने और यात्रियों के अनुभव को दक्षता और सुविधा के साथ बेहतर बनाने में सीसीएसआईए की भूमिका को रेखांकित करता है।
एफटीआई-टीटीपी के बारे में
एफटीआई-टीटीपी भारत सरकार द्वारा बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण के माध्यम से शासन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य भारतीय नागरिकों और ओसीआई कार्डधारकों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, जो सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और आव्रजन ब्यूरो के सहयोग से एफटीआई-टीटीपी के लिए रोडमैप तैयार किया है।
ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन: इच्छुक व्यक्तियों को आधिकारिक सरकारी पोर्टल: https://ftittp.mha.gov.in/fti/ के माध्यम से अपना विवरण और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
- इमिग्रेशन ब्यूरो द्वारा सत्यापन: जमा करने के बाद, आवेदनों का सत्यापन किया जाता है और ई-गेट्स पर सुचारू प्रसंस्करण के लिए ‘विश्वसनीय यात्रियों’ की एक श्वेतसूची बनाई जाती है।
- बायोमेट्रिक नामांकन: स्वीकृत प्रतिभागियों को निर्दिष्ट स्थानों, जैसे कि विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) या हवाई अड्डे के काउंटरों पर बायोमेट्रिक डेटा प्रदान करना होगा।