Uncategorized

नहीं दगेंगे कानफोडू पटाखे

वायु प्रदुषण को लेकर प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किए आदेश
लखनऊ
। बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मिलने के एक दिन बाद बुधवार को राज्य में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने पटाखे फोड़ने, ध्वनि स्तर और पटाखे फोड़ने के समय को सीमित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशानुसार बिक्री किए जाने वाले पटाखों से उत्पन्न ध्वनि 125 डीबी या 145 डीबी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यूपीपीसीबी द्वारा सभी जिलों को जारी पत्र में कहा गया है कि दीपावली पर पटाखे फोड़ने का समय रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही सीमित रखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2021 में पटाखों के उपयोग को लेकर जारी निर्देश का अनुपालन किया जाएगा। पटाखों के निर्माण और बिक्री में बेरियम साल्ट के उपयोग पर प्रतिबंध लागू है, जिला स्तर पर सख्त अनुपालन किया जाना है। संबन्धित अधिकारी ने बताया कि पटाखे की आवाज चार मीटर की दूरी से मापी जाती है हालांकि ध्वनि माप न्यूनतम पांच -मीटर व्यास या समकक्ष की कठोर कंक्रीट सतह पर किया जा सकता है। जिला स्तर पर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पटाखों की बिक्री और जलाने पर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

Related Articles

Back to top button